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सत्र न्यायालय ने कच्चीे शराब बेचने के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन किया निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में 60 लीटर कच्ची शराब को बेचने वाले आरोपी राकेश कंजर की तरफ से जमानत के लिये द्वितीय आवेदन पेश किया गया सत्र न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया

विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि दिनांक 20/07/2020 को थाना चाचौड़ा ने टोडी रोड़ ब्रिज के पास कच्ची शराब बेेचने की प्रतिक्षा में राकेश पुत्र मुंशी कंजर निवासी भानपुरा मीना के कब्जे से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त की थी

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