कच्ची मदिरा को अवैध रूप से परिवहन करने वाले की जमानत निरस्
कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की थी कच्ची अवैध मदिरा
आज दिनाँक को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री निशीथ खरे के न्यायालय में आरोपीगण कुलदीप एवं मानसिंह ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहां कि वह निर्दोष है और उन्होनें कोई अपराध कारित नही किया है। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जहां उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी के वाहन से कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची अवैध मदिरा जप्त हुई है मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है, जो गम्भीर श्रेणी का अपराध है उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी निर्भय राठौर की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि गोल जोड तिराह पर कोलार रोड से भोपाल आते हुए एक दो पहिया वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.04 जे. एम.5342 को रोका गया जिस पर चालक मानसिंह तथा कुलदीप बैठे थे जिनके बीच में दो रबर ट्यूब द्रव्य से भरे हुए पाये गये। जांच करने पर उक्त ट्यूब में हाथ भट्टी मदिरा भरा हुआ होना पाया गया । दोनो रबर ट्यूब में 30-30 लीटर कुल 60 लीटर अवैध मदिरा पायी गयी। आरोपीगण के पास वाहन सहित मदिरा जप्त की गयी। आरोपीगण से हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा कुल 60 लीटर जप्त किया जाना बताया गया है। मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है , अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त प्रकरण थाना आबकारी वृत्त में धारा 34(1), 34(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया ।